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कम्प्यूटर ऑपरेटर भर्ती के बचे पदों पर हाईकोर्ट ने भर्ती बोर्ड और सरकार से मांगा जवाब

अशाेक यादव, लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में कम्प्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती के बचे पदों को भरने की मांग में दाखिल याचिका पर पुलिस भर्ती बोर्ड और राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने आशीष कुमार व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी को सुनकर दिया है।

याचिका में मांग की गई है कि कई अभ्यर्थियों के ज्वाइन न करने के कारण जो पद बचे रह गए हैं, उन्हें प्रतीक्षा सूची से भरा जाए। अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी का कहना था कि याची अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग के हैं।

2017 में कम्प्यूटर ऑपरेटर ग भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया, जिसके लिए याचियों ने आवेदन किया। वे लिखित परीक्षा व कम्प्यूटर टाइपिंग टेस्ट में सफल रहे लेकिन किसी कारण उनका नाम सफल अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची में नहीं आ पाया।

याचियों को पता चला है की लिखित परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाए जाने पर कई अभ्यर्थी नहीं गए और उन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया है । ऐसी स्थिति में 34 पद रिक्त रह गए हैं, जिन पर याचियों की नियुक्ति की जाए।

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