ब्रेकिंग:

उत्तराखंडः सुप्रीम कोर्ट के इस नए फरमान से बागी विधायकों को लगा झटका

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के दौरान बागी विधायकों को विधान सभा से बर्खास्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। बागी विधायकों की तरफ से सप्रीम कोर्ट में दायर में कहा गया था कि विधानसभा स्पीकर के पास विधायकों को बर्खास्‍त करने का अधिकार नहीं है।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बागी विधायकों की ओर से दायर की गई याचिका पर फाइनल सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। अदालत ने इस केस को स्‍थगित कर दिया। इस याचिका में कहा गया था कि विस ‌स्पीकर के पास राष्ट्रपति शासन के दौरान विधानसभा बुलाने और उसे बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और अन्य विधायकों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा।

बता दें कि पिछले साल उत्तराखंड कांग्रेस सरकार के बागी विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री और हाल में बीजेपी नेता विजय बुहुगुणा के नेतृत्व में स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल द्वारा उन्हें विधानसभा से बर्खास्त करने के मामले को संवैधानिक अधिकारों का हनन बताया था। उन्होंने कहा था गोविंद सिंह कुंजवाल अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं और उन्हें इसके लिए दंड मिलना चा‌हिए।

बता दें कि कांग्रेस के बागी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सही ठहराने वाले नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

इससे पहले नैनीताल हाई कोर्ट ने कांग्रेस के नौ बागी विधायकों की सदस्यता को अयोग्य बताने वाले विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सही ठहराया ‌था।

उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने इन विधायकों की सदस्यता दलबदल कानून के तहत रद्द कर दी थी। विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को इन विधायकों ने नैनीताल हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट के जज यूसी ध्यानी के पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फ़ैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।

Loading...

Check Also

लखनऊ में खुला निकोबार का नया स्टोर, भारतीय विरासत को देगा नया रूप

सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : आधुनिक और डिजाइनर भारतीय लाइफस्टाइल ब्रांड निकोबार ने लखनऊ …

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com