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अनलॉक 7 की गाइडलाइंस जारी, शैक्षणिक संस्थानों को ये निर्देश

नई दिल्ली। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी के स्कूलों में प्रशिक्षण और बैठक के उद्देश्य के लिए सभागार और सभा भवनों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन विद्यालयों में छात्रों को बुलाकर पढ़ाने की अभी इजाजत नहीं होगी।

डीडीएमए द्वारा शनिवार को जारी आदेश में कहा गया कि स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में सभागारों और सभा भवनों का 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रशिक्षण तथा बैठक के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे और ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति होगी।

अन्य प्रतिबंधित गतिविधियों और सेवाओं में सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्पा, थिएटर, मनोरंजन पार्क, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्सव और इस तरह के अन्य कार्यक्रम शामिल हैं। दिल्ली में कोविड-19 के मामले बढ़ने के मद्देनजर 19 अप्रैल को लागू किए गए लॉकडाउन के कारण इन पर प्रतिबंध लगाया गया था।

आदेश में कहा गया है कि दिल्ली मेट्रो समेत सार्वजनिक परिवहन को 50 प्रतिशत सीटों पर बैठाने की क्षमता के साथ चलाने की अनुमति जारी रहेगी। डीटीसी और क्लस्टर बसें भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगी। जिन गतिविधियों पर पाबंदी हैं, उन पर 26 जुलाई को सुबह पांच बजे तक प्रतिबंध जारी रहेगा।

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