
सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ श्रीमती बबीता रानी के निर्देशानुसार 10 मई, 2025 (शनिवार) को जनपद न्यायालय लखनऊ सहित विभिन्न न्यायालयों एवं विभागीय कार्यालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। आयोजन की तैयारी के संबंध में रवीन्द्र कुमार द्विवेदी, विशेष न्यायाधीश सीबीआई सेन्ट्रल/नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत एवं श्रीमती मीनाक्षी सोनकर, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा संयुक्त प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी गई।
रवीन्द्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि यह लोक अदालत जनपद न्यायालय लखनऊ, पारिवारिक न्यायालय, उपभोक्ता फोरम, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कमर्शियल कोर्ट, स्थायी लोक अदालत, कलेक्ट्रेट न्यायालय, समस्त तहसीलों, श्रम विभाग एवं अन्य सभी शासकीय कार्यालयों में आयोजित की जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं है एवं लोक अदालत में पारित निर्णय के विरुद्ध कोई अपील मान्य नहीं होती है।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक वाद, सिविल वाद, बैंक ऋण वसूली (प्री-लिटिगेशन) वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, श्रम संबंधी वाद, राजस्व एवं चकबंदी वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, एन.आई. एक्ट वाद, विद्युत एवं जल संबंधी वाद, मध्यस्थता वाद एवं यातायात चालानी वादों का भी निस्तारण किया जाएगा। साथ ही, पुराना उच्च न्यायालय परिसर लखनऊ में निःशुल्क वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा जिसमें नेत्र परीक्षण एवं निःशुल्क चश्मा वितरण, रक्तदान शिविर एवं नशा उन्मूलन शिविर भी लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जिला कारागार लखनऊ में निरूद्ध बंदियों द्वारा निर्मित सामग्री का स्टॉल भी लगाया जाएगा।
श्रीमती मीनाक्षी सोनकर, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ ने बताया कि जनपद न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत में बैंक अधिकारियों के सहयोग से ऋण वसूली प्रीलिटिगेशन वादों का निस्तारण माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा गठित पीठ द्वारा किया जाएगा। वहीं, राजस्व एवं चकबंदी वादों का निस्तारण संबंधित न्यायालयों में राजस्व अधिकारियों द्वारा संपन्न कराया जाएगा।