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मोहन यादव ने मप्र के मुख्यमंत्री की शपथ ली, मोहन का आदेश : धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बैन, खुले में मांस की बिक्री पर भी रोक…

सूर्योदय भारत समाचार सेवा, भोपाल : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपने पहले बड़े फैसले में मोहन यादव ने बुधवार को धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। इससे पहले दिन में, उज्जैन दक्षिण से भाजपा विधायक मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 58 वर्षीय नेता को राज्य की राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने पद की शपथ दिलाई।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। धार्मिक स्थलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के अनियंत्रित उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। आदेश में जुलाई 2005 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया है, जिसमें ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण के गंभीर प्रभावों का हवाला देते हुए सार्वजनिक स्थानों पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे (सार्वजनिक आपात स्थिति के मामलों को छोड़कर) के बीच लाउडस्पीकर और संगीत प्रणालियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 28 अक्टूबर 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि साल में 15 दिन त्योहारों के मौके पर आधी रात तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत दी जा सकती है।

इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सीएम चैंबर पहुंचे और राज्य के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। शपथ लेने के बाद उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में निरंतर जारी हमारी मध्यप्रदेश की विकासयात्रा में अपने आप को प्रतिपल समर्पित करते हुए सभी प्रदेशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद वह सीधे उज्जैन स्थित श्री महाकाल मंदिर पहुंचे जहां उन्होंने दर्शन एवं पूजन किया। 

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