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बेंगलुरु स्पेशल कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना को सुनाई उम्रकैद एवं 11 लाख रूपये जुर्माने की सजा

सूर्योदय भारत समाचार सेवा, बेंगलुरु : बेंगलुरु स्थित जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने 18 जुलाई को बलात्कार मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद शनिवार सजा का ऐलान किया गया। पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास और 11 लाख रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई गई है। होलेनरसीपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज हुआ था। बेंगलुरु स्थित जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने 18 जुलाई को बलात्कार मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद आज सजा का ऐलान किया गया। 

अभियुक्त प्रज्वल पूर्व प्रधानमंत्री और जेडी(एस) के संरक्षक एचडी देवेगौड़ा का पौत्र है। रेवन्ना के खिलाफ बलात्कार और यौन उत्पीड़न के चार मामले दर्ज हैं, लेकिन 1 अगस्त को जिस बलात्कार के मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया, वह 48 वर्षीय एक महिला से संबंधित है, जो कर्नाटक के हासन में उनके परिवार के गन्निकाडा फार्महाउस में घरेलू सहायिका के रूप में कार्यरत थी। 2021 में कथित तौर पर उसके साथ दो बार बलात्कार किया गया था और आरोपी ने इस कृत्य का वीडियो भी बनाया था।

इससे पहले शुक्रवार को पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने शनिवार को बेंगलुरु की एक विशेष अदालत द्वारा बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दावा किया कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। अभियुक्त प्रज्वल ने कहा कि उनकी एकमात्र गलती राजनीति में तेज़ी से आगे बढ़ना था, क्योंकि उन्होंने अदालत से कम सज़ा की मांग की थी। रेवन्ना कथित तौर पर अदालत के समक्ष रो पड़े, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि जिन महिलाओं ने उनके खिलाफ शिकायत की थी, उन्हें अभियोजन पक्ष जानबूझकर आगे लाया जबकि उन्होंने ऐसा करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर नहीं की थी।

इस देश की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल जब कुछ अनजान लोग आते हैं और घरों, बसों, बाजार हर जगह पेन ड्राइव फेंक कर चले जाते हैं। जैसे उन्होंने पेन ड्राइव लगाई सभी के पसीने छूट गए। उस पेन ड्राइव के अंदर कई सारी ऐसी वीडियो थी जहां पर लड़कियां चिल्ला रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि उन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन वीडियो में मौजूद शख्स एक साइकोपैथ कि तरह व्यवहार करता नजर आता है। 60 से 65 साल की महिला चिल्ला रही थी और ये उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। इस घटना के करीब एक साल बाद आज बेंगलुरू की अदालत से एक बड़ा फैसला सामने आया है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और पूर्व जेडी(एस) सांसद को कर्नाटक के मैसूर स्थित केआर नगर की एक घरेलू सहायिका के साथ बलात्कार करने और उसका वीडियो बनाने के जुर्म में आजीवन कारावास और 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की 11 लाख रुपये की राशि बलात्कार पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।

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