
सूर्योदय भारत समाचार सेवा, बेंगलुरु : कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रान्या राव पर सोने की तस्करी के मामले में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम (सीओएफईपीओएसए) अधिनियम, 1974 के तहत आरोप लगाए गए हैं। इस अधिनियम के तहत मामला दर्ज होने से उसे कम से कम एक साल तक जमानत नहीं मिल पाएगी।
अधिकारियों ने कहा कि उसे अवैध गतिविधियों को फिर से शुरू करने से रोकने के लिए यह कदम उठाना आवश्यक था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के. रामचंद्र राव की सौतेली बेटी रान्या राव को तीन मार्च को 12.56 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 14.2 किलोग्राम सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
वह वर्तमान में बेंगलुरु केंद्रीय कारागार में बंद है। रान्या राव के अलावा दो अन्य आरोपी तरुण राजू और साहिल सकारिया जैन के खिलाफ भी सीओएफईपीओएसए अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
 Suryoday Bharat Suryoday Bharat
Suryoday Bharat Suryoday Bharat
				 
						
					 
						
					 
						
					