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आबकारी विभाग का आदेश- दिल्ली में होटल, रेस्तरां में नहीं परोसी जाएगी शराब

नई दिल्ली। दिल्ली के आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि अभी राष्ट्रीय राजधानी में होटल, क्लब और रेस्तरां के ‘बार’ में शराब नहीं परोसी जाएगी। कोविड-19 के मामले कम होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में शराब की दुकानें और रेस्तरानों को दोबारा खोल दिया गया है। देश में संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल में इन्हें बंद कर दिया गया था। दिल्ली के आबकारी विभाग ने सोमवार को एक बयान में स्पष्ट किया, ‘‘ अगले आदेश तक होटल, क्लब और रेस्तरां में ‘बार’ बंद रहेंगे।’’

आदेश में कहा गया कि बाजारों, मॉल और बाजार परिसरों (नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर) में सभी शराब की दुकानों को सुबह 10 से रात आठ बजे के बीच खोलने की अनुमति है। शहर में शराब की दुकानें छह जून को दोबारा खुलीं थी। अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार के सोमवार से रेस्तरां खोलने की अनुमति देने के बाद, होटल, क्लब और रेस्तरां में ‘बार’ खोलने के संबंध में कई सवाल पूछे जा रहे थे, जिसके बाद यह स्पष्टीकरण दिया गया।

दिल्ली में करीब दो महीने से बंद रेस्तरां को 50 फीसदी की क्षमता के साथ उसमें 21 जून तक ‘ट्रायल’ के तौर पर बैठकर खाने (डाईन-इन) सुविधा देने की इजाजत दे दी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के सभी बाजारों, बाजार परिसरों, मॉल और रेस्तरां (50 प्रतिशत बैठने की क्षमता तक) को परीक्षण के आधार पर 14 जून की सुबह पांच बजे से 21 जून की सुबह पांच बजे तक एक सप्ताह के लिए काम करने की अनुमति दी है।

डीडीएमए ने साथ ही सचेत किया था कि यदि यह पाया जाता है कि बाजारों, बाजार परिसरों, मॉल और रेस्तरां में कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं किया जा रहा है, या यदि दिल्ली में लोगों के संक्रमित पाए जाने की दर और संक्रमितों की संख्या बढ़ती है, तो इन केंद्रों को ‘‘बिना कोई देर किए तुरंत बंद’’ कर दिया जाएगा ताकि दिल्ली में संक्रमण की अगली लहर की हर आशंका को रोका जा सके।

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