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दो घंटे से कम अवधि वाली उड़ानों में भोजन दिए जाने पर रोक

देश में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के बीच नागर विमानन मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि एयरलाइन कंपनियों को उन घरेलू उड़ानों में भोजन देने की अनुमति नहीं होगी, जिनकी यात्रा अवधि दो घंटे से कम है। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि यह रोक बृहस्पतिवार से प्रभावी होगी।

पिछले साल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिये लॉकडाउन लगाए जाने के बाद जब 25 मई से निर्धारित घरेलू उड़ान सेवाएं शुरु की गई थीं, तब मंत्रालय ने एयरलाइन कंपनियों को कुछ शर्तों के तहत विमानों के भीतर भोजन उपलब्ध कराने की अनुमति दी थी।

पूर्व के आदेश में सुधार करते हुए, मंत्रालय के नये निर्देशों में कहा गया है, ”घरेलू क्षेत्रों में विमानों का परिचालन कर रही एयरलाइन कंपनियां उन उड़ानों के दौरान भोजन उपलब्ध करा सकती हैं जिनकी उड़ान की अवधि दो घंटे या उससे अधिक हो।” मंत्रालय ने कहा कि ”कोविड-19 और उसके विभिन्न स्वरूपों के बढ़ते खतरे” को देखते हुए उसने घरेलू उड़ानों में सफर के दौरान भोजन उपलब्ध कराए जाने की सुविधा की समीक्षा करने का फैसला किया है।

उसने कहा कि एयरलाइन कंपनियों को उन उड़ानों में केवल पहले से पैक नाश्ता, भोजन और पहले से पैक पेय पदार्थ की मुहैया कराने की अनुमति है, जिनकी अवधि दो घंटे से अधिक है।” मंत्रालय ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, कोविड-19 के ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में सामने आये सभी तीन प्रकारों के तेजी से फैलने की बात सामने आयी है।

भारत में सोमवार को कोविड-19 के रिकॉर्ड 1,68,912 नये मामले सामने आये, जिससे देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,35,27,717 हो गई। उपचाराधीन मामले बढ़कर 12 लाख से अधिक हो गए हैं, जबकि 904 और मरीजों की मौत होने से मृतक संख्या बढ़कर 1,70,179 हो गई है।

कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत में 23 मार्च, 2020 से निर्धारित अंतरराष्ट्रीय उड़ानें निलंबित हैं। हालांकि, विशेष अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानें पिछले मई से वंदे भारत मिशन के तहत और गत जुलाई से 28 देशों के साथ द्विपक्षीय एयर-बबल व्यवस्था के तहत संचालित हो रही हैं।

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