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देशमुख भ्रष्टाचार मामला: सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में खारिज

उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और राज्य सरकार की याचिकाएं गुरुवार को खारिज कर दीं। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले की जांच की आवश्यकता है।

खंडपीठ ने कहा, “आरोपों की गम्भीर प्रकृति तथा इसमें शामिल व्यक्तियों के मद्देनजर इस मामले की स्वतंत्र जांच की आवश्यकता है।” न्यायमूर्ति कौल ने कहा, “(बॉम्बे उच्च न्यायालय ने) इस मामले में प्रारम्भिक जांच के ही आदेश दिये हैं इसलिए हम संबंधित आदेश में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते।”

देशमुख के अलावा महाराष्ट्र सरकार ने भी इस मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने देशमुख के खिलाफ मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। महाराष्ट्र सरकार की याचिका में परमबीर सिंह को भी पक्षकार बनाया गया था।

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