
अशाेक यादव, लखनऊ। रेल रोकने के एक मामले में जुर्म साबित होने पर अपर सत्र न्यायाधीश नम्रता अग्रवाल ने भाजपा सांसद कमलेश पासवान को एक साल की सजा और दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। जिस वक्त घटना हुई थी, कमलेश पूर्व विधायक थे। वर्तमान में वह बांसगांव से भाजपा सांसद हैं।
कमलेश के साथ पार्षद राजेश कुमार यादव को भी एक साल की सजा व दो हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड न अदा करने पर अभियक्तों को सात दिन का कारावास अलग से भुगतना होगा। कमलेश पासवान को अदालत ने अपील करने तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया है।
कमलेश पर आरोप है कि 18 दिसंबर 2004 को ट्रेन संख्या 222 डाउन नकहा जंगल स्टेशन से 9.33 बजे के बाद जैसे ही रवाना हुई तो अभियुक्त कमलेश पासवान (पूर्व विधायक) व पार्षद राजेश कुमार यादव अपने 50-60 समर्थकों के साथ रेल पटरी पर जमा हो गए। उन्होंने ट्रेन रोक ली। सभी लोग पटरी पर लेट गए।
ट्रेन काफी देर तक रुकी रही। पुलिस बल, रेलवे सुरक्षा बल और अधिकारियों के जाने के बाद भी आंदोलनकारी लाइन से हटने को तैयार नहीं थे। बाद में क्षेत्रीय प्रबंधक गोरखपुर मौके पर पहुंचे तो उनसे वार्ता कर अभियुक्त द्वारा उन्हें अपनी तरफ से एक ज्ञापन दिया। इसके बाद वे रेलवे ट्रक से हटे और रेलवे का आवागमन प्रारंभ हो सका।
बाद में गाड़ी के गार्ड और चालक ने संयुक्त रूप से प्रार्थना पत्र देकर पूर्व विधायक कमलेश पासवान व पार्षद पर मुकदमा दर्ज कराया। बुधवार को अदालत में सजा सुनाने की तारीख मुकर्रर की गई थी। कमलेश पासवान एक कार्यक्रम में शिरकत के बाद अदालत में हाजिर हुए तब सजा सुनाई गई। चूंकि एक ही साल की सजा दी गई है इसलिए अदालत ने अपील करने तक उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
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