ब्रेकिंग:

चार साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में मुंह बोले ताऊ को 20 साल कैद की सजा

रुद्रपुर : चार साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में स्पेशल कोर्ट ने पीड़िता के मुंहबोले ताऊ को 20 साल कैद और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की 90 प्रतिशत राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी। सितारगंज क्षेत्र के एक व्यक्ति ने तीन फरवरी 2019 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी चार साल की बेटी तीन फरवरी को आंगन में खेल रही थी। इसी बीच, तीन बच्चों का पिता (मुंहबोला ताऊ) वहां आया और बच्ची को अपने साथ ले गया। सात किलोमीटर दूर कैलाश नदी के किनारे उसने मासूम के साथ दुष्कर्म किया। करीब आधे घंटे बाद जब बच्ची घर लौटी तो उसकी तबीयत खराब देख परिजनों ने पूछताछ की। बच्ची ने बताया कि मुंहबोले ताऊ ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की। शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने आरोपों की पुष्टि के लिए कोर्ट में नौ गवाह पेश किए। न्यायाधीश विजयलक्ष्मी विहान ने सुबूतों और पत्रावलियों को देखने के बाद दोषी को 20 साल की सजा और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माने की 90 प्रतिशत राशि पीड़ित के परिजनों को दी जाएगी।

Check Also

उत्तर रेलवे द्वारा सुरक्षित रेल परिचालन के लिए रात्रिकालीन निरीक्षण अभियान में तेजी

सूर्योदय भारत समाचार सेवा, नई दिल्ली : संरक्षा और परिचालन को बेहतर बनाने के निरंतर …

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com