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अदालत ने पिता को भेजा जेल, बेटों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू का आदेश

सुल्तानपुर। मारपीट के केस में साक्ष्य के लिए कोर्ट आये डाक्टर की जिरह न करना आरोपी पक्ष को भारी पड़ा है। एडीजे सप्तम अमित कुमार प्रजापति की अदालत ने तीन सगे भाईयों की हाजिरी माफी निरस्त कर उनके खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी करने एवं कोर्ट आये उनके पिता की जमानत निरस्त कर उसे जेल भेजने का आदेश दिया है।मामला गौरीगंज थाना क्षेत्र के पैगा गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले कड़ेदीन ने आरोपीगण नन्हे, अर्जुन, लल्लू व वीरेंद्र के खिलाफ एक सितम्बर 2004 को घर में घुसकर मारपीट करने एवं धमकी देने सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले में साक्षी चिकित्सक डा.आरबी सिंह की कई महीनों पूर्व जिरह चली,लेकिन उस दौरान भी बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपनी जिरह पूरी नहीं की। जिसके बाद कई तिथियों पर चिकित्सक ही गैरहाजिर चलते रहे। जिनके विरुद्ध अदालत ने गैर जमानतीय वारंट जारी किया।  जिस पर शुक्रवार को चिकित्सक आरबी सिंह हाजिर हुए। इस मामले में अभियुक्त सगे भाई अर्जुन,लल्लू व वीरेंद्र की तरफ से हाजिरी माफी अर्जी प्रस्तुत की गयी थी,जबकि नन्हे व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर हुआ। गवाही के लिए आये चिकित्सक की जिरह को लेकर बचाव पक्ष की तरफ से पहले लंच बाद जिरह करने की बात कही गयी और लंच बाद भी जिरह न कर मौका अर्जी प्रस्तुत कर दी गयी। बार-बार अदालत के सामने नयी-नयी बात सामने लाने से नाराज अदालत ने आरोपी अर्जुन,लल्लू व वीरेंद्र की हाजिरी माफी निरस्त करते हुए उनके विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किये जाने एवं हाजिर आये नन्हे के जरिए जमानत का दुरुपयोग किया जाना मानते हुए उसकी जमानत निरस्त कर जेल भेजने का आदेश दिया। मामले में शेष जिरह पर सुनवाई के लिए अदालत ने आगामी 24 सितम्बर की तिथि तय की है।

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