लखनऊ । अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने आज यहां पुनः प्लास्टिक के प्रतिबन्ध का प्रभावी कम्प्लायन्स के सम्बन्ध में जिलाधिकारी,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को निर्देशित किया है कि सम्बन्धित मजिस्ट्रेट,क्षेत्राधिकारी से इस संबंध मेंयह रिपोर्ट लेते हुए कि इनके क्षेत्र में पाॅलीथीन की बिक्री नही हो रही है एवं उनके द्वारा समुचित कार्यवाही कर दी गयी है, की आख्या आगामी 3 दिन में शासन को उपलब्ध करा दी जाय। श्री अवस्थी ने यह भी निर्देश दिये है कि व्यापार मण्डल को लिखित रूप से प्लास्टिक के प्रतिबन्ध से अवगत कराकर उनकी सहमति ले ली जाए कि इनके क्षेत्र में किसी भी सदस्य द्वारा प्रतिबन्धित प्लास्टिक नहीं बेचा जा रहा है। इसके अलावा, सम्बन्धित जनप्रतिनिधि को भी इस सूचना से अवगत कराया जाए।
उल्लेखनीय है कि उक्त निर्देशों के बाद जिला प्रशासन, नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन द्वारा कदाचित कार्यवाही की गयी है जिसके बाद भी विशेष रूप से लखनऊ जनपद के थाना चैक क्षेत्र के अन्तर्गत पाॅलीथीन वाली गली, ठाकुरगंज, कैसरबाग, अलीगंज, अमीनाबाद, आशियाना, नगराम, गोसाईगंज, मलिहाबाद व काकोरी थाना क्षेत्रो में चोरी-छिपे बिक्री हो रही है। अपर मुख्य सचिव गृह ने कहा कि 31 अगस्त, 2019 के बाद यदि किसी भी क्षेत्र में प्रतिबन्धित प्लास्टिक बेचे जाने की सूचना मिली, तो सम्बन्धित थानाध्यक्ष, नगर निगम के क्षेत्रीय अधिकारी, वाणिज्य कर के क्षेत्रीय अधिकारी एवं सम्बन्धित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट व क्षेत्राधिकारी को संयुक्त रूप से जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
 Suryoday Bharat Suryoday Bharat
Suryoday Bharat Suryoday Bharat
				 
						
					 
						
					 
						
					