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अदालत ने संपत्तियों में भ्रष्टाचार के अपराधी वसीम रिजवी को धारा 302 में सम्मन जारी किया

लखनऊ। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और वक्फ संपत्तियों में भ्रष्टाचार के अपराधी वसीम रिजवी को आज अदालत ने धारा 302/120बी के तहत सम्मन जारी किया है। 25 जुलाई 2014 को जुमातुल विदा की नमाज के बाद बड़े इमामबाड़े से जुलूस निकल कर,शाहमीना रोड होते हुए शान्तिपूर्ण तरीके से मा0 मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहा था, जैसे ही जुलूस शहीद स्मारक पर पहुंचा, प्रशासन ने जुलूस को रोक दिया। बातचीत हो ही रही थी कि वहॉ मौजूद वसीम रिजवी के साथियों जिसमें जिया अब्बास सहित चार अन्य लोग अचानक उत्पात मचाने लगे और प्रशासन के साथ भिड़े गये। जिसके बाद, प्रशासन को बल प्रयोग करना पड़ा, जिसके कारण जुलूस में शामिल दर्जनों लोग घायल हो गए और एक व्यक्ति सैयद कर्रार हुसैन की मौत हो गई।

इस पुरे मामले में, अदालत ने जांच रिपोर्ट के आधार पर सख्त रूख अपनाते हुए वसीम रिजवी को 302 का दोषी ठहराते हुए अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया है। वसीम रिजवी को 19/8/2019 को अदालत मे पेश होना है। 25 जुलाई 2014 को जुमातुल विदा की नमाज के बाद बड़े इमामबाड़े से जुलूस निकल कर,शाहमीना रोड होते हुए शान्तिपूर्ण तरीके से मा0 मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहा था, जैसे ही जुलूस शहीद स्मारक पर पहुंचा, प्रशासन ने जुलूस को रोक दिया।बातचीत हो ही रही थी कि वहॉ मौजूद वसीम रिजवी के साथियों जिसमें जिया अब्बास सहित चार अन्य लोग अचानक उत्पात मचाने लगे और प्रशासन के साथ भीड़ गये।

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