
सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम मे उत्तर प्रदेश शासन, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसवाई) के अन्तर्गत अनुदान सं0- 83 में वित्तीय वर्ष 2025-26 में एस०एन०ए० स्पर्श प्रणाली पर भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रांश धनराशि की मदर सेंक्शन के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजनान्तर्गत एस०एन०ए० स्पर्श माडयूल के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मदर सैक्शन के सापेक्ष अनुदान सं0-83 (अनु० जाति मद) मानक मद-27 सब्सिडी के अंतर्गत केन्द्रांश की धनराशि रू0 59976000/- के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि रू0 39984000/- इस प्रकार कुल धनराशि रू0 99960000/- (रू0 नौ करोड निन्यानबे लाख साठ हजार मात्र) को अवमुक्त कर आयुक्त, ग्राम्य विकास के निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की स्वीकृति निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है। आवश्यक शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा निर्गत कर दिया गया है।
जारी शासनादेश मे कहा गया है कि धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा। धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाइड लाइन/दिशा निर्देश तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा। स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन सुनिश्चित किये जाने का दायित्य आयुक्त, ग्राम्य विकास / मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा। स्वीकृत धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा। जारी शासनादेश मे कहा गया है कि धनराशि के आहरण एवं व्यय के संबंध में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेश एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
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