
सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह के निर्देश पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) क्रमशः राजीव कुमार बंसल, अम्बुज एवं श्रीमती पुष्पांजलि मित्रा गौतम को निलंबित कर दिया गया है।
परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उक्त अधिकारियों को निलंबित किया गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार सख्त है और किसी भी स्तर पर किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार की घटना स्वीकार्य नहीं है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए विशेष सचिव ने बताया कि उक्त अधिकारियों के खिलाफ जनपद रायबरेली के थाना लालगंज में एसटीएफ द्वारा भारतीय न्याय संहिता-2023, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 एवं मोटरयान अधिनियम-1988 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गयी थी। एसटीएफ की कार्यवाही में उक्त अधिकारियों के खिलाफ गंभीर कृत्यों/कदाचार में संलिप्तता परिलक्षित होने के कारण उक्त अधिकारियों का नाम दर्ज होना सरकारी सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन, कर्तव्यहीनता और शासकीय राजस्वांे को क्षति पहुंचाने तथा विभाग की छवि धूमिल करने के दृष्टिगत उक्त अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की गयी है।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रायबरेली अंबुज एवं सहायक संभागीय अधिकारी फतेहपुर श्रीमती पुष्पांजलि मित्रा गौतम की जांच उप परिवहन आयुक्त श्री मयंक ज्योति को सौंपी गयी है। सहायक संभागीय अधिकारी राजीव कुमार बंसल की जांच उप परिवहन आयुक्त के0डी0 सिंह को सौंपी गयी है। निलंबन अवधि में उक्त अधिकारी मुख्यालय से संबद्ध रहेगे। निलंबन अवधि में निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगा।
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