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रेलवे मुख्यालय द्वारा यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम पर जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन

सूर्योदय भारत समाचार सेवा, जबलपुर : गुरुवार 18 दिसम्बर 2025 को कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और समावेशी वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय द्वारा यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पॉश एक्ट) पर एक जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
यह संगोष्ठी मनन सभागार में आयोजित की गई, श्रीमती शबाना अली खान, उप सचिव (गोपनीय) द्वारा पीपीटी के माध्यम से उपरोक्त के संबंध में प्रस्तुति दी गयी। उन्होंने पॉश अधिनियम की विधिक रूपरेखा, आंतरिक शिकायत समिति की भूमिका, और कर्मचारियों के अधिकारों एवं कर्तव्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

संगोष्ठी की मुख्य विशेषताएँ-

  • POSH अधिनियम, 2013 के प्रमुख प्रावधानों पर प्रस्तुति
  • आंतरिक शिकायत समिति की संरचना और कार्यप्रणाली की जानकारी
  • शिकायत निवारण प्रक्रिया और गोपनीयता बनाए रखने के उपाय
  • सहभागिता आधारित चर्चा

इस अवसर पर उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (मुख्यालय) सुश्री पूर्णिमा जैन, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी संजय कुमार सिन्हा (भर्ती) एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने कार्यस्थल पर गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई।

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