नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता शीला दीक्षित के पूर्व सहायक द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने सूबतों के अभाव का हवाला देते हुए आप नेता को राहत दे दी।
दीक्षित के पूर्व राजनीतिक सचिव रहे पवन खेड़ा ने अक्टूबर 2012 में बिजली टैरिफ में बढ़ोत्तरी के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान दीक्षित के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर आप प्रमुख पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। दीक्षित उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री थी।
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