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रेलवे ने पार्सल स्पेस लीजिंग नियम किए सरल — व्यापार एवं लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को मिलेगा लाभ

सूर्योदय भारत समाचार सेवा, जबलपुर : 01 दिसम्बर, भारतीय रेलवे ने पार्सल लीजिंग एवं एग्रीगेटर पंजीकरण से जुड़े नियमों को सरल एवं उदार बनाते हुए व्यापार और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बड़ी राहत प्रदान की है। इन सुधारों का उद्देश्य पार्सल स्पेस का अधिकतम उपयोग, तेज व किफायती ढुलाई उपलब्ध कराना तथा अधिक व्यापारियों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ना है।

पूर्व में जटिल प्रक्रिया और कड़े वित्तीय मानकों के कारण कई व्यापारी रेलवे पार्सल सेवा से नहीं जुड़ पाते थे। अब किए गए सुधारों से स्थानीय व्यापारियों, ई-कॉमर्स कंपनियों, एग्रीगेटर्स और परिवहन व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। इन नए नियमों से व्यवसायिक भागीदारी बढ़ेगी तथा पश्चिम मध्य रेल के अंतर्गत आने वाले जबलपुर, भोपाल एवं कोटा मंडलों में पार्सल ढुलाई और अधिक तेज़, सुरक्षित व किफायती बनेगी। छोटे एवं नए कारोबारियों को भी लीजिंग में भाग लेने का अवसर मिलेगा।

नियमों के सरलीकरण से होने वाले प्रमुख लाभ

  • न्यूनतम टर्नओवर की बाध्यता समाप्त
  • एग्रीगेटर रजिस्ट्रेशन शुल्क में भारी कमी
  • लीजिंग एवं ई-ऑक्शन की वित्तीय शर्तें सरल
  • PCET संचालन शर्तों में उदार बदलाव

सीधा लाभ

  • तेज, सुरक्षित और किफायती पार्सल सेवा
  • एग्रीगेटर्स व ट्रांसपोर्टर्स के लिए अधिक आय संभावनाएँ
  • देशभर में व्यावसायिक अवसरों का विस्तार
  • लोडिंग क्षमता का बेहतर उपयोग

इस सम्बन्ध में रेल प्रशासन ने स्थानीय व्यापारियों से अपील की है कि वे इन सुविधाओं का लाभ उठाकर रेलवे पार्सल सेवाओं से जुड़ें। अधिक जानकारी हेतु कार्यालीन समय में पश्चिम मध्य रेल के अंतर्गत वाणिज्य विभाग, पार्सल अनुभाग, DRM कार्यालय जबलपुर/भोपाल/कोटा में संपर्क कर सकते हैं।

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