
सूर्योदय भारत समाचार सेवा, जबलपुर : पश्चिम मध्य रेल संरक्षित और सुगम ट्रेन परिचालन के साथ यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। चलती गाड़ियों में धूम्रपान करने अथवा विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा करने वालों के कारण रेल संपत्ति की हानि और सह यात्रियों के जीवन को खतरा उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इसकी रोकथाम के लिए रेलवे द्वारा समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पश्चिम मध्य रेल तीनों मंडलों जबलपुर, भोपाल एवं कोटा में रेल सुरक्षा बल और टिकट जांच कर्मचारियों द्वारा गाड़ियों में एवं स्टेशन परिसर में नजर रखी जा रही है, साथ ही गाड़ी में पैंट्रीकार की भी जांच की जा रही है। पैंट्रीकार में या रेल परिसर में किसी भी प्रकार के ज्वलनशील और विस्फोटक सामान पाए जाने पर रेलवे अधिनियम की धाराओं के तहत कार्यवाही की जा रही है।
यात्रियों से अपील है कि रेल परिसर एवं गाड़ी के डिब्बों में धूम्रपान न करें। इससे आप के साथ-साथ सह यात्रियों का जीवन खतरे में पड़ता है और रेल संपत्ति को भी नुकसान हो सकता है।
यात्रा के दौरान धूम्रपान करना, ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर यात्रा करना रेल अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध भी है। ऐसा करने से आप के विरुद्ध नियमानुसार कारवाही हो सकती है।
दिनांक 01.10.2025 से 15.10.2025 तक पमरे में रेसुब के बल सदस्यों द्वारा सघन चैंकिग करते हुए रेल अधिनियम की धारा 164 के तहत 09 प्रकरण दर्ज कर 510 पैकट पटाखा/ ज्वलनशीन सामग्री किमत रूपये 2,43,611/- जप्त कर 09 व्यक्तियों को गिरफतार कर अग्रिम कनूनी कार्रवाई की गई।
आरपीएफ सभी यात्रियों से अनुरोध करता है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत सुरक्षा बल को दें। आपकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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