
सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार पाठक ने बताया कि बिहार राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 अभियान संपादित किया जा रहा है। इस पुनरीक्षण अवधि में बिहार राज्य में पंजीकृत कई मतदाता अस्थाई रूप से राज्य से बाहर हैं। ऐसे उ0प्र0 में प्रवासी मतदाता ECINET App एवं https://voters.eci.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन गणना प्रपत्र स्वयं भर सकते हैं। इसके अलावा प्री फिल्ड फार्म डाउनलोड कर हस्ताक्षरित प्रति व्हाट्सअप, ईमेल या परिवार के सदस्यों के माध्यम से 25 जुलाई, 2025 तक बिहार राज्य में अपने बीएलओ को प्रेषित कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण में निम्न दस्तावेजों में से कोई भी एक गणना प्रपत्र संलग्न किया जा सकता है-
- किसी भी केन्द्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेंशनधारी को जारी पहचान पत्र या पीपीओ।
- 01 जुलाई, 1987 से पूर्व भारत में किसी सरकारी/स्थानीय निकाय/बैंक/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू द्वारा जारी कोई दस्तावेज।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट।
- मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
- सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- वन अधिकार पत्र।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।
- नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो)
- राज्य/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर।
- सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र।