नई दिल्ली : जिन लोगों ने अबतक आयकर रिटर्न नहीं भरा है और जिन्हें लगता है कि किसी कारण बस वो शायद 31 जुलाई तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते हैं तो वो घबराएं नहीं। रिटर्न 31 जुलाई के बाद भी बिना किसी पेनाल्टी के जमा किया जा सकेगा। ऐसे करदाता यदि टैक्स जमा करते हैं तो उस पर उन्हें ब्याज देना पड़ेगा। कंपोजीशन स्कीम के तहत अब ये 16 अगस्त तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकेंगे।
31 जुलाई से पूर्व यदि करदाता अपना रिटर्न दाखिल कर देता है तो वह उस रिटर्न में एक वर्ष तक किसी भी तरह का संशोधन करा सकता है पर यदि वह 31 जुलाई के बाद रिटर्न दाखिल करता है तो उसमें किसी भी तरह का संशोधन या रिवाइज नहीं करा सकेगा।
करदाता रिटर्न 31 जुलाई के बाद भी जमा कर सकता है। ऐसे में करदाता सिर्फ संशोधन या रिवाइज नहीं करा सकेगा। सारी आय को इकट्ठा करके अपना रिटर्न दाखिल करें नहीं तो आयकर विभाग की ओर से नोटिस भी मिल सकता है।