
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह दिल्ली को आवंटित ऑक्सीजन में से शनिवार को ही 490 मीट्रिक टन प्राणवायु की आपूर्ति करे। इसने कहा कि ऐसा न करने पर उसे अवमानना कार्रवाई का सामना करना होगा। अदालत ने बत्रा अस्पताल में ऑक्सीन आपूर्ति की कमी की वजह से आठ लोगों की मौत का संज्ञान लिया और सरकार से कहा, ”बस बहुत हो गया।”
पीठ ने आदेश को सोमवार तक या आधे घंटे के लिए टालने का केंद्र का आग्रह नहीं माना। केंद्र के वकील ने जब यह कहा कि ऑक्सीजन संकट का मुद्दा उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी है जो शनिवार को अपना आदेश सार्वजनिक करेगा, तो पीठ ने कहा, ”क्या आपका मतलब यह है कि जब दिल्ली में लोग मर रहे हैं तो हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे।” पीठ ने कहा कि केंद्र ने दिल्ली के लिए 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का आवंटन किया है और ”आप इसे पूरा करें।”
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