ब्रेकिंग:

सीएए पोस्टर पर फैसला आज : इलाहाबाद हाईकोर्ट बोला- ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचे

 

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीएए के विरोध में पिछले दिनों लखनऊ में हिंसा के दौरान तोड़फोड़ करने के आरोपियों के पोस्टर सड़क किनारे लगाने के मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया है।

यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की विशेष खंडपीठ ने रविवार को महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह को सुनने के बाद दिया। कोर्ट का यह फैसला सोमवार को दोपहर दो बजे आएगा।

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सड़क किनारे उन लोगों के पोस्टर लगाए गए हैं, जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। इन लोगों ने सार्वजनिक ही नहीं, लोगों की निजी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया है।

उन्होंने कहा कि बाकायदा पड़ताल के बाद इन लोगों के नाम सामने आए तो कानून के मुताबिक पूरी प्रक्रिया अपनाने हुए उन्हें अदालत से भी नोटिस जारी किया गया। अदालत के नोटिस के बावजूद ये लोग उपस्थित नहीं हो रहे थे।

ऐसे में सार्वजनिक रूप से इनके पोस्टर लगाने पड़े। इस पर कोर्ट ने जानना चाहा कि ऐसा कौन सा कानून है जिसके तहत ऐसे लोगों के पोस्टर सार्वजनिक तौर पर लगाए जा सकते हैं।

महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने कहा कि ये कानून तोड़ने वाले लोग हैं और कानूनी प्रक्रिया से बच रहे हैं इसलिए सार्वजनिक रूप से इनके बारे में इस तरह खुलासा किया गया।

महाधिवक्ता का यह भी कहना था जिन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, वे सभी कानून के मुजरिम है। एडवोकेट जनरल ने यह भी कहा कि सभी पढ़े-लिखे लोग हैं व कानून के जानकार हैं इसलिए ऐसे लोगों को मामले में जनहित याचिका पोषणीय नहीं है।

उन्होंने कहा कि ऐसे मामले में जनहित याचिका के माध्यम से हस्तक्षेप नहींम किया जाना चाहिए। उन्होंने क्षेत्राधिकार की भी बात कही। कोर्ट ने महाधिवक्ता को सुनने के बाद इस मामले पर निर्णय सुरक्षित कर लिया।

Loading...

Check Also

भाकियू { टिकैत } के कार्यकर्ताओं ने तहसील अकबरपुर में तीन कृषि नीति विरोधी कानून की प्रतियां जलाई

सूर्योदय भारत समाचार सेवा, कानपुर देहात : भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने जिले …

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com