
रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में स्थित वसंतदादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने कहा कि बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के हिसाब से अभी के जमाकर्ताओं का पूरा पैसा वापस नहीं कर पायेगा। इसी कारण उसका लाइसेंस रद्द किया गया है।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही वसंतदादा नगरी सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं का पैसा लौटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी।
रिजर्व बैंक ने कहा कि परिसमापन के बाद जमा बीमा एवं कर्ज गारंटी निगम से जमाकर्ता पांच लाख रुपये तक का जमा पाने के पात्र होंगे।
इस तरह सहकारी बैंक के 99 प्रतिशत से अधिक जमाकर्ताओं को पूरी रकम वापस मिल जाएगी। सहकारी बैंक का लाइसेंस सोमवार को कारोबार समाप्त होने के बाद से रद्द माना जायेगा। इसके बाद सहकारी बैंक परिचालन नहीं कर सकेगा।
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