कोटा: राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक व्यक्ति के खिलाफ अपनी बीवी को कथित रूप से तीन बार ‘तलाक’ कहकर तलाक देने का मामला दर्ज किया गया है. ‘तीन तलाक’ की प्रथा अब अपराध की श्रेणी में आती है. पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी. सुनेल पुलिस थाने में पत्नी की शिकायत के बाद सोमवार को सागर खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति ने उसे ‘तीन तलाक’ दिया है. अधिकारी ने बताया कि महिला ने कहा कि 30 साल पहले खान से उसकी शादी हुई थी लेकिन शादी के कुछ ही साल बाद उसका पति अन्य महिलाओं के संपर्क में आया और उनके साथ परिवार भी बढ़ाया, जिसके बाद उसने रायपुर गांव में अलग रहना शुरू कर दिया.
शेखावत ने बताया कि महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति उससे दहेज की मांग करता था और कुछ दिन पहले जब वह उन्हाले गांव स्थित उसके घर गयी थी तब उसने तीन बार ‘तलाक’ कहकर उसे घर से बाहर निकाल दिया. पुलिस ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत मामला दर्ज किया और मामले में जांच शुरू की. पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी. सुनेल पुलिस थाने में पत्नी की शिकायत के बाद सोमवार को सागर खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति ने उसे ‘तीन तलाक’ दिया है.
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