
अशाेक यादव, लखनऊ। गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के अनुसार यूपी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से स्कूल और शैक्षणिक संस्थान खोले जा सकेंगे।
स्कूल प्रबंधन, जिला प्रशासन से विचार-विमर्श करने के बाद ही स्कूल खोल सकेंगे। इसके अलावा स्कूल प्रबंधन को बच्चों के माता-पिता की लिखित मंजूरी लेनी होगी।
गाइडलाइन के अनुसार, उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल पीएचडी और साइंस और टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में पीजी के छात्रों के लिए लैब कार्यों की अनुमति होगी। जिन्हें 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति हो।
इसके अलावा जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति है, उन्हें शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। स्कूलों और कॉलेजों को फिर से खोलने से पहले सुरक्षा सावधानी बरतने के लिए कहा गया है।
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