
अशाेक यादव, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में परिषदीय शिक्षकों के अन्तर्जनपदीय स्थानांतरण में उन सभी शिक्षकों के आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे जिन्होंने न्यूनतम सेवा अवधि अपने नियुक्ति जनपद में पूरी नहीं की है। इसके लिए शिक्षकों को कम से कम पांच साल और शिक्षिकाओं को कम से कम दो साल का कार्यकाल पूरा करना होगा।
बेसिक शिक्षा सचिव ने सत्र 2019-20 के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे निर्देश में कहा है कि वे यदि शिक्षकों का सेवाकाल पांच और शिक्षिकाओं का दो साल पूरा नहीं हुआ है तो उनके आवेदन अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिए जाएं। इसी तरह यदि किसी शिक्षक या शिक्षिका ने एक से अधिक आवेदन किए हैं तो केवल एक पर ही विचार किया जाए।
यदि एक से अधिक आवेदन होते हैं तो यह भी संभावना हो सकती है कि एक ही शिक्षक का दो या अधिक बार स्थानांतरण हो जाए। फिलहाल अन्तर्जनपदीय स्थानांतरण के सत्यापन की रविवार को अंतिम तिथि है। 28 दिसंबर तक डाटा लॉक किया जाना है। सूची का प्रकाशन 30 दिसंबर को होना है।
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