गुमला: झारखंड के उग्रवाद प्रभावित गुमला जिला के एडीजे-वन लोलार्क दुबे की अदालत ने आज नौ वर्षीय ममेरी बहन की हत्या के आरोपी रवि मुंडा को फांसी की सजा सुनायी है. रवि मुंडा अपनी ममेरी बहन से दुष्कर्म करना चाहता था. दुष्कर्म करने में विफल रहा, तो उसने अपनी ममेरी बहन की हत्या कर दी. घटना भरनो थाना के डाड़केसा गांव में दो अक्तूबर, 2018 को हुई थी. जज ने आरोपी रवि मुंडा को धारा 302 के तहत मृत्यु दंड की सजा एवं 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-10 के अंतर्गत यौन हमला के लिए सात साल की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त सजा भुगनी पड़ेगी. आरोपी रवि मुंडा लोहरदगा के सेन्हा थाना अंतर्गत आरा हंसा गांव का निवासी है. 2 अक्टूबर, 2018 को वह अपने मामा के यहां भरनो डाड़केसा गांव आया हुआ था. इसी दौरान उसने मामा की बेटी से दुष्कर्म का प्रयास किया. दुष्कर्म करने में असफल रहने पर रवि ने कुदाल से मारकर नौ वर्षीय ममेरी बहन की हत्या कर दी.इसके बाद परिजनों व ग्रामीणों ने आरोपी रवि मुंडा को बंधक बनाकर भरनो पुलिस के हवाले कर दिया. इस मामले में कुल 13 गवाहों ने गवाही दी. सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक चंपा कुमारी ने पैरवी की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राघव सिंह ने आरोपी का पक्ष रखा.
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