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बगावती विधायकों के विरुद्ध कांग्रेस की याचिका खारिज

  • निर्णय के विरुद्ध कांग्रेस उच्च न्यायालय जाएगी- आराधना मिश्र “मोना

मनोज श्रीवास्तव/लखनऊ। कांग्रेस विधायक अदिति सिंह और राकेश सिंह की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की याचिका को विधानसभा अध्यक्ष हृदयनारायण दीक्षित ने निरस्त कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार कांग्रेस की याचिका साक्ष्यों के अभाव में निरस्त की गयी है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की संसदीय क्षेत्र रायबरेली की सदर सीट से विधायक अदिति सिंह और हरचंदपुर विधानसभा सीट से विधायक राकेश सिंह के खिलाफ दल-बदल कानून के तहत सदस्यता खत्म करने के लिए कांग्रेस विधानमंडल दल नेता आराधना मिश्रा “मोना” ने याचिकाएं दायर की थीं। तकनीक रूप से याचिका खारिज होने के बाद भी अदिति सिंह और राकेश सिंह कांग्रेस विधायक बने रहेंगे। विधानसभा चुनाव 2017 में ये दोनों विधायक कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा निशान पर चुनाव लड़ कर विधायक बने थे। लेकिन थोड़े दिन बाद ही दोनों ने कांग्रेस पार्टी से बगावत कर दिया। लोकसभा चुनाव 2019 में राकेश सिंह के भाई दिनेश सिंह सोनिया गांधी के विरुद्ध भाजपा के प्रत्याशी बन गये। जबकि अदिति सिंह अपने पिता पूर्व विधायक अखिलेश सिंह के निधन के बाद भाजपा की करीबी हो गयीं। याचिका निरस्त होने के बाद कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्र “मोना” ने विधानसभा अध्यक्ष हृदयनारायण दीक्षित के समक्ष इन दोनों विधायकों पर दल बदल कानून के तहत इनकी सदस्यता समाप्त करने की याचिका दाखिल की थीं। जिसे साक्ष्यों का अभाव बता कर अध्यक्ष ने याचिका खारिज कर दिया।याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस विधानमण्डल दल की नेता ने कहा कि विधायक अदिति सिंह और राकेश राकेश सिंह विधानसभा सदस्यता रदद् करने के मामले में साक्ष्य और नियमो की अनदेखी हुई है उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय सत्यता से परे है। कांग्रेस इस मामले को उच्य न्यायालय लेकर जायेगी।

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