अशाेक यादव, लखनऊ। जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव में पत्थरबाजी करने आदि के आरोप में गिरफ्तार दस आरोपितों की जमानत अर्जी मजिस्ट्रेट की अदालत ने खारिज कर दी है।
अदालत ने कहा कि लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के अपराध हैं, इसलिए जमानत का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। गौरतलब है कि दो दिन पूर्व आधा दर्जन आरोपियों की जमानत अर्जी इस न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है।
अपर सीजेएम अरुण कुमार ने आरोपितों के अधिवक्ताओं के और अभियोजन अधिकारी अविनाश सिंह एवं किसलय पांडेय के तर्कों को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया।

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