लाहौर : पाकिस्तान में एक व्यक्ति को अपनी पहली पत्नी की मर्जी के बिना गुपचुप दूसरी शादी रचाने के जुर्म में तीन महीने की जेल की सजा सुनायी गयी है. लाहौर कैंटोनमेंट कोर्ट के मजिस्ट्रेट काशिफ अब्बास ने ‘पहली पत्नी की अनिवार्य मर्जी’ के बिना दूसरी शादी करने के जुर्म में कारोबारी शोएब जाहिद को सजा सुनायी और उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
मजिस्ट्रेट ने 30 मार्च को दिये गये अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा पेश मौखिक और दस्तावेजी सबूतों से साबित होता है कि उसके पति ने अपराध किया. शिकायतकर्ता राबिया यूनुस ने अदालत को बताया कि उसके पति ने गुपचुप तरीके से दूसरी शादी रचयी.
गौरतलब है कि 2014 मुस्लिम परिवार कानून के तहत कोई भी व्यक्ति मौजूदा शादी के अस्तित्व में रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता, न ही बिना समुचित अनुमति के ऐसी कोई भी शादी इस कानून के तहत पंजीकृत होगी. मजिस्ट्रेट ने 30 मार्च को दिये गये अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा पेश मौखिक और दस्तावेजी सबूतों से साबित होता है कि उसके पति ने अपराध किया. शिकायतकर्ता राबिया यूनुस ने अदालत को बताया कि उसके पति ने गुपचुप तरीके से दूसरी शादी रचयी. गौरतलब है कि 2014 मुस्लिम परिवार कानून के तहत कोई भी व्यक्ति मौजूदा शादी के अस्तित्व में रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता, न ही बिना समुचित अनुमति के ऐसी कोई भी शादी इस कानून के तहत पंजीकृत होगी.
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