
नई दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बृहस्पतिवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध फिर से लागू करने से प्रभावित मजदूरों को वित्तीय सहायता देने के लिए श्रम विभाग को एक योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। राय ने कहा, ”प्रतिबंध फिर से लागू करने से मजदूरों को असुविधा होगी इसलिए हम उन्हें वित्तीय सहायता मुहैया कराएंगे। हमने श्रम विभाग को इस संबंध में एक योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।”
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध अगले आदेश तक फिर से लागू कर दिया। गैर प्रदूषणकारी निर्माण गतिविधियां जैसे कि प्लंबिंग का काम, घर की आंतरिक सजावट, बिजली का काम और बढ़ई के काम आदि को अनुमति दी गयी है। वायु गुणवत्ता में सुधार होने और मजदूरों को हुई असुविधा को ध्यान में रखते हुए निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध सोमवार को हटा लिया गया था।
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