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दिल्ली की अदालत ने मानहानि की शिकायत पर केजरीवाल-सिसोदिया-योगेंद्र यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर लगाई रोक

दिल्ली : दिल्ली की अदालत ने मानहानि की शिकायत पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, योगेंद्र यादव के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि पटियाला हाउस अदालत ने सोमवार को मानहानि मामले में पेश नहीं होने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आप के पूर्व नेता योगेंद्र यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। वारंट रद्द करवाने के लिए कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी, जिस पर बुधवार को सुनवाई के बाद अदालत ने इस पर रोक लगा दी। अदालत के एसीएमएम समर विशाल की ओर से तीनों आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद केजरीवाल व सिसोदिया ने अर्जी दायर कर कहा था कि उन्हें अदालत ने पेशी से स्थायी छूट दे रखी है। इसलिए गैर जमानती वारंट रद्द किया जाए। अदालत ने वकील सुरेंद्र कुमार शर्मा की शिकायत पर तीनों नेताओं के खिलाफ 3 अप्रैल को मानहानि के आरोप तय करते हुए मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि 2013 में पार्टी ने उनसे संपर्क किया था और पार्टी टिकट पर दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने को कहा था, लेकिन बाद में झूठा आरोप लगाते हुए उनका टिकट काट दिया। पटियाला हाउस अदालत ने सोमवार को मानहानि मामले में पेश नहीं होने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आप के पूर्व नेता योगेंद्र यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

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