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दिल्ली उच्च न्यायालय ने ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ के ट्रेलर पर रोक लगाने से किया इनकार

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आगामी फिल्म ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ के ट्रेलर पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। दिल्ली की फैशन डिजाइनर पूजा महाजन ने अपने वकील अरुण मैत्री के माध्यम से यह याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्तिगत तौर पर दायर याचिका का निपटान करते हुए यह साफ किया कि उन्होंने इसमें उठाए गए विवाद पर गौर नहीं किया है। याचिका में आरोप लगाया गया कि सिनेमेटोग्राफ कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया है और फिल्म निर्माता ने ट्रेलर जारी कर दिया है, जो प्रधानमंत्री पद की छवि को नुकसान पहुंचाता है तथा इससे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनामी हो रही है।

याचिका में कहा गया था कि ट्रेलर में सिनेमाटोग्राफी एक्ट के रूल 38 का उल्लंघन किया गया है। महाजन ने अदालत से केंद्र, गूगल, यूट्यूब और सीबीएफसी को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था ताकि ट्रेलर को प्रदर्शित होने से रोकने के लिए कदम उठाया जा सके। बता दें कि यह फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू कि किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर आधारित है। इस फिल्म का ट्रेलर पिछले महीने रिलीज किया गया था। जिसमें सिंह को 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले सिंह को कांग्रेस की अंदरुनी राजनीति के शिकार के रूप में दिखाया गया है। फिल्म के ट्रेलर का कांग्रेस ने भी कड़ा विरोध किया था।

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