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कोरोना संकट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र को नोटिस जारी कर पूछा महामारी से निपटने का नेशनल प्लान

अशाेक यादव, लखनऊ। देश के कोविड-19 की मौजूदा लहर से जूझने के बीच, उच्चतम न्यायालय ने गंभीर स्थिति का बृहस्पतिवार को स्वत: संज्ञान लिया और कहा कि वह ऑक्सीजन की आपूर्ति तथा कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक दवाओं समेत अन्य मुद्दों पर राष्ट्रीय योजना चाहता है।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस आर भट की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि वह देश में कोविड-19 टीकाकरण के तौर-तरीके से जुड़े मुद्दे पर भी विचार करेगी। पीठ ने कहा कि वह वैश्विक महामारी के बीच लॉकडाउन घोषित करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति से जुड़े पहलू का भी आकलन करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ‘ऑक्सीजन सप्लाई, दवाओं की सप्लाई, कोरोना टीकाकरण और लॉकडाउन लगाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो कोर्ट को नहीं’ इन चार मुद्दों पर प्लान मांगा है। शीर्ष अदालत ने स्वत: संज्ञान की कार्यवाही में उसकी मदद के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे को न्याय मित्र नियुक्त किया है। पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी किया और कहा कि वह मामले में शुक्रवार को सुनवाई करेगी।

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