
कुसुमखोर क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव निवासी किशोरी का 15 मई 2017 को अपहरण कर उसका सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में आरोपियों को सजा मिल गई है। जनपद न्यायालय की विशेष न्यायाधीश गीता सिंह द्वारा दोनों आरोपियों को पाक्सो एक्ट के तहत 20-20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 26-26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
मामले को लेकर जिला शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि किशोरी का 15 मई 2017 को अपहरण किया गया था। जब किशोरी वापस घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी तलाश की। इसके बाद वह गांव के ही एक मकान में बदहवास हालत में मिली। जिसके बाद पीड़ित पिता ने सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।
पीड़िता के परिजनों ने बताया था कि गांव के ग्रीश और राम तीरथ ने उसकी पुत्री का अपहरण कर लिया था और उसे मकान में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। मेडिकल परीक्षण में भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। इसी आधार पर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय मे दाखिल किया गया था। जिसके बाद अब आरोपियों को सजा सुना दी गई है।
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