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उ.प्र. पंचायत चुनाव 2021 : निर्वाचन आयोग ने पोलिंग पार्टी में खत्म कर दी महिला कार्मिक की अनिवार्यता

अशाेक यादव, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव में इस बार मतदान करवाने वाली पोलिंग पार्टी में महिला कार्मिक का होना जरूरी नहीं होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पोलिंग पार्टी में महिला कार्मिक की अनिवार्यता खत्म कर दी है।

आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने बताया कि अगर किसी जिले की किसी पंचायत के लिए तय की गयी पोलिंग पार्टी के लिए महिला कार्मिक उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो सिर्फ पुरुष कार्मिकों की ही पोलिंग पार्टी मतदान करवाएगी।

एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि अगर किसी मतदान केन्द्र या पोलिंग बूथ पर पर्दानशीं महिला मतदाता आती हैं तो उनकी सुविधा के लिए वहां तैनात पुलिस, होमगार्ड, पीएसी, प्रांतीय रक्षक दल के दस्ते में तैनात महिला कार्मिक की मदद ली जाएगी। उन्होंने बताया कि होली के बाद पोलिंग पार्टियों के लिए हर जिले में कार्मिकों की रैण्डेमाइजेशन से तैनाती शुरू कर दी जाएगी। 

वर्मा ने बताया कि आयोग की वेबसाइट पर हर जिले के उप जिला निर्वाचन अधिकारी को आईडी आवंटित की गयी। इस आईडी से लॉगिन करते हुए पोलिंग पार्टियों की ड्यूटी लगायी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बार पोलिंग पार्टी में शामिल पीठासीन अधिकारी और तीन मतदान अधिकारियों को एक ही बार प्रशिक्षण दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि उप जिला निर्वाचन अधिकारी ग्रेड पे के हिसाब से पोलिंग पार्टियों के लिए कार्मिकों का चयन करने के लिए वेबसाइट पर आयोग की तरफ से एक टूल उपलब्ध करवाया गया है।

अपर निर्वाचन आयोग ने बताया कि आयोग की वेबसाइट पर सभी 75 जिलों के डैशबोर्ड से हर जिले में पोलिंग पार्टी के कार्मिकों की ड्रयूटी लगाए जाने की प्रक्रिया की पूरी निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि चुनाव ड्यूटी से मुक्त करने के लिए हर जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रत्येक मामले में आयोग से अनुमति लेनी पड़ेगी।

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