ब्रेकिंग:

आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर लगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनाया फैसला

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय उस आदेश के अमल पर रोक लगा दिया है जिसमें सामुदायिक कुत्तों को खाने का अधिकार है और नागरिकों को उन्हें खिलाने का अधिकार है। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की शीर्ष अदालत की पीठ ने शुक्रवार को स्वयंसेवी संस्था ‘ह्यूमन फाउंडेशन फॉर पीपल एंड एनिमल’ की विशेष अनुमति याचिका पर दिल्ली सरकार और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया तथा अन्य को को नोटिस जारी जवाब तलब किया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जे आर मिधा की एकल पीठ ने पिछले वर्ष जून के अपने फैसले में कहा था कि आवारा कुत्ते एक समुदाय के जीव हैं। उन्हें भोजन का अधिकार है। आम लोगों को उन्हें एक तय स्थान पर खिलाने का अधिकार है। आवारा कुत्तों को खाने का स्थान नगर निगम या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के विचार विमर्श के आधार पर तय किए जाएंगे। ‘

ह्यूमन फाउंडेशन फॉर पीपल एंड एनिमल्स’ ने उच्च न्यायालय के ऐसे फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता में कहा गया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय का यह फैसला उच्चतम न्यायालय के 2015 के एक फैसले के उलट है। फैसले के खिलाफ अपील दायरकर्ता के वकील निर्निमेश दुबे ने दलील देते हुए कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के कारण लोगों की जान के लिए खतरनाक साबित हो रहे आवारा कुत्तों को भी नहीं पकड़ा जा सकता। याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के फैसले से आवारा कुत्तों की संख्या में तेज वृद्धि होगी जिससे लोगों की जान को खतरा बढ़ गया है।

Loading...

Check Also

रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने लुधियाना में नए रेलवे स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया

सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लुधियाना : रेल राज्य मंत्री एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री …

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com