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आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश- फ्लैटों की रजिस्ट्रेशन करें शुरू, देरी करने पर होगी जेल

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों को आम्रपाली ग्रुप के घर खरीदारों के पक्ष में फ्लैटों का रजिस्ट्रेशन शुरू करने का निर्देश दिया और चेतावनी दी है कि यदि खरीदारों को फ्लैटों का कब्जा सौंपने में उनके हिस्से में कोई देरी हुई तो उनके अधिकारियों को जेल भेज दिया जाएगा।आम्रपाली मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हम कागजी शेर नहीं हैं, हम ठोस कार्रवाई करेंगे। हम रचनात्मक काम चाहते हैं। कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा ऑथोरिटी से दो-टूक कहा कि कई नोटिस के बावजूद आपने कोई जवाब नहीं दिया है।

हमें कड़े फैसले लेने पर मजबूर न करें। साथ ही अथॉरिटी ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने आम्रपाली के घर खरीदारों के मामले में एक स्पेशल सेल गठित किया है जिसमें अधिकारियों की नियुक्ति केवल इसी काम को करने के लिए की गई है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों घर खरीदारों को राहत देते हुए आम्रपाली ग्रुप की कंपनियों का रेरा के तहत रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिया था। साथ ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बचे प्रॉजेक्ट पूरे करने के लिए नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी) को जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनबीसीसी फ्लैट बनाकर खरीदारों को देगी। इसमें एनबीसीसी को 8 फीसदी कमीशन मिलेगा।

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