लखनऊ : बैंगलोर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। शनिवार को जिला कॉपरेटिव चेयरमैन विजय मिश्रा की तरफ से जिला एवं सत्र न्यायालय में परिवाद अर्जी दी गई। परिवाद अर्जी को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। 29 अगस्त को परिवादी का बयान दर्ज करने का आदेश दिया गया है।

भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता विजय सिंह रघुवंशी ने बताया कि 8 मई को बैंगलोर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हत्या के अभियोग में आरोपी बताया था। इस मामले ने शनिवार को तूल पकड़ लिया और जिला कॉपरेटिव चेयरमैन विजय मिश्रा की तरफ से भाजपा पदाधिकारियों की मौजूदगी में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अनुराग कुरील की अदालत में परिवाद अर्जी दी गई।
कुछ घंटे तक इंतजार करने के बाद हाईकोर्ट से आए अधिवक्ता अभिषेक सिंह तोमर ने बताया कि परिवाद अर्जी स्वीकार कर ली गई है। यह परिवाद दर्ज आपराधिक श्रेणी का है न कि सिविल। इसके तहत 29 अगस्त को परिवादी का बयान कोर्ट में दर्ज किया जाएगा। भाजपा पदाधिकारियों ने न्यायपालिका में आस्था जताते हुए न्याय मिलने की बात कही है।
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