
अशाेक यादव, लखनऊ। योगी सरकार ने घोषणा की है कि अब प्रदेश में ब्लड रिलेशन में होने वाली रजिस्ट्री पर कोई भी स्टांप शुल्क नहीं देना होगा। खून के रिश्तों में अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, तो अब स्टांप रजिस्ट्री नहीं देनी पड़ेगी। अब महज छह हजार रुपए के खर्च पर लाखों-करोड़ों की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है। अभी तक सात फीसदी स्टाप ड्यूटी देनी पड़ती थी। यह योजना अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई है।
सरकार के इस फैसले के बाद अब महज पांच हजार रुपए के स्टांप पर रजिस्ट्री हो जाएगी। इसके अलावा एक हजार रुपए प्रॉसेसिंग फीस देनी होगी।
सरकार ने इस कैटेगरी में परिवार के अंदर पिता, माता, पति-पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्र वधु, दामाद, सगा भाई, सगी बहन, पुत्र और पुत्री का बेटा-बेटी आएंगे। अभी तक इनको भी सरकारी रजिस्ट्री शुल्क देना पड़ता था।
यह योजना अभी प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई है। ऐसे में इसको शुरू में महज छह महीने के लिए लागू किया जाएगा। उसके बाद भी प्रदेश सरकार इसको आगे बढ़ा सकती है।
जानकारों का कहना है कि यह आम लोगों से जुड़ा मामला है। ऐसे में इसको सरकार आगे ले जाएगी। छूट का लाभ स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि से दिया जाएगा।
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