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अपंजीकृत वाहन 10 जून से नहीं कर सकेंगे उप खनिजों का परिवहन

राहुल यादव, लखनऊ।उ0प्र0 भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग  की निदेशक डा0 रोशन जैकब ने कहा कि खनन विभाग के पोर्टल पर अपंजीकृत वाहन आगामी 10 जून 2020 के बाद उप खनिजों के परिवहन के लिए प्रतिबन्धित कर दिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि अवैध खनन व परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु वाहनों का पंजीयन निर्धारित पटल पर किया जाना आवश्यक है।डा0 रोशन जैकब ने बताया कि खनिजों के परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रदेश में उपखनिजों यथा बालू व मौरम व गिट्टी आदि के परिवहन करने वाले वाहनों का भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन के पोर्टलmining. up. work121.comपर पंजीयन कराने के निर्देश दिये गये थे। उन्होंने बताया कि समीक्षा के दौरान उनके संज्ञान में आया है प्रदेश में उपखनिजों यथा-बालू व मौरम व गिट्टी आदि के परिवहन करने वाले वाहनों का भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ0प्र0 शासन के पोर्टल पर लगभग 30 हजार वाहनों का ही पंजीयन हुआ है। इससे स्पष्ट है कि उपखनिजों के परिवहन में प्रयोग हो रहे वाहनों के पंजीकरण की कार्यवाही में संबंधितों द्वारा शिथिलता बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन व परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु वाहनों का पंजीयन निर्धारित पोर्टल mining.up.work121.com पर होना अति आवश्यक है। इस संबंध में डा0 रोशन जैकब ने समस्त जिलाधिकारियों व परिवहन आयुक्त व जनपदीय खान अधिकारियों से प्रभावी कार्यवाही करने की अपेक्षा की है।

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