कर्नाटक : एक विशेष अदालत ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी और 15 अन्य लोगों को समन जारी कर चार अक्तूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। इन पर राज्य सरकार की परियोजना के लिए आवंटित जमीन को अवैध तरीके से गैर अधिसूचित करने का आरोप है। जनप्रतिनिधियों की सुनवाई के लिए बनी विशेष अदालत ने प्रोजेक्ट के लिए हलगे वादरहल्ली गांव में तीन एकड़ और 34 गुंटा जमीन को कथित रूप से गैरअधिसूचित करने पर समन जारी किया है। एक एकड़ जमीन 40 गुंटा के बराबर है।
याचिकाकर्ता चामराजनगर के महादेवा स्वामी ने आरोप लगाया कि कुमारस्वामी ने 2007 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से ठीक पहले बंगलूरू विकास प्राधिकरण की जमीन को गैर अधिसूचित कर दिया था। स्वामी ने 2012 में लोकायुक्त के पास शिकायत दर्ज करवाई थी। इन पर राज्य सरकार की परियोजना के लिए आवंटित जमीन को अवैध तरीके से गैर अधिसूचित करने का आरोप है। लोकायुक्त पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच की, लेकिन आज से छह महीने पहले जब कुमारस्वामी मुख्यमंत्री थे तब पुलिस ने लोकायुक्त विशेष अदालत में ‘बी’ रिपोर्ट दाखिल की। दरअसल बी रिपोर्ट साक्ष्यों के अभाव में मामले को बंद करने का कोर्ट से निर्देश प्राप्त करने के लिए होता है। स्वामी ने इसका विरोध किया और कोर्ट ने इसके बाद समन जारी किया।
अदालत ने पूर्व सीएम कुमारस्वामी सहित 15 लोगों को जारी किया समन, इस मामले पर होगी पेशी
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