
अशाेक यादव, लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी केस के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में सरेंडर करने के लिए कहा है। वहीं अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना।
उन्हें जल्दबाजी में जमानत दी गई और हाईकोर्ट दोबारा मामला को सुने। बता दें चीफ जस्टिस एन वी रमण, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ द्वारा सोमवार को ये फैसला सुनाया गया है।
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