नई दिल्ली: पलवल से कुंडली के बीच ईस्टन एक्सप्रेस वे के शुरू ना होने पर नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी शुरुआत के लिए PMO की हरी झंडी का इंतजार क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने NHAI को कहा कि इस महीने के अंत तक यानी 31 मई तक शुभारंभ नहीं भी होता तो 1 जून से जनता के लिए इसे खोला जाए.
कोर्ट ने कहा कि ईस्टन एक्सप्रेस वे को शुरू करने के लिए PM से शुभारंभ करने का इंतजार क्यों हो रहा है? इसे जनता के लिए शुरू किया जाए. जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने कहा कि हमें भरोसा दिलाया गया था कि अप्रैल में PM इसका शुभारंभ करेंगे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट कहती है कि PM आज या कल में यहां उपलब्ध नहीं है. इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेघलाय कोर्ट पांच साल से काम कर रहा है जबकि अभी तक उसका शुभारंभ नहीं हुआ. NHAI ने कहा कि हमनें PMO को इसके लिए कहा है. तब कोर्ट ने कहा कि अगर वो नहीं करते तो आप ही क्यों नहीं कर देते आप लोगों ने इस पर मेहनत की है.
हरियाणा सरकार ने कहा कि जून 2018 तक हम काम पूरा कर लेंगे. जिस पर कोर्ट ने कहा कि काम पूरा होते ही इसका इनॉगरेशन किया जाए और जनता के लिए वेस्टन एक्सप्रेस को खोला जाएगा. NHAI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि PM को 29 अप्रैल को इसका शुभारंभ करना था लेकिन वो नहीं कर पाए.
आप ASG से भी ये करा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछली सुनवाई में 18 अप्रैल को NHAI ने कहा था कि अप्रैल के अंत में उसका इनोगरेशन हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ. ईस्टन एक्सप्रेस वे 135 किलोमीटर का है. इसमें ज्यादा देरी दिल्ली की जनता के हित में नहीं है. वेस्टन एक्सप्रेस को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस एक्सप्रेस का 81 फीसदी काम पूरा हो गया है, जबकि फरवरी 2019 की काम पूरा करने को लेकर डेड लाइन दी हुई है.
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