नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट कश्मीर से जुड़े सभी याचिकाओं को अगले महीने की 14 तारीख (14 नवंबर) को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान यह बात कही. मंगलवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय मांगा, लेकिन याचिकाकर्ता ने केंद्र और राज्य सरकार को वक्त दिए जाने का विरोध किया. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमे इस मामले में वक्त देना होगा. कोर्ट ने सुवनाई के दौरान कहा कि आखिर इतने अहम मामले में वक्त क्यों न दिया जाए.
गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने वाले प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन हो गया था. जस्टिस एन वी रमणा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सुभाष रेड्डी, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत होंगे. कहा गया था कि बेंच एक अक्टूबर से जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक बदलाव को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. एक अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट में दो संविधान पीठ दो महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करेंगे. पहले ही एक संविधान पीठ अयोध्या मामले की सुनवाई कर रहा है.
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