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आरक्षण के लिए महाराष्ट्र सरकार की पैरवी करेंगे हरीश साल्वे

मुंबई- सरकारी कर्मचारियों के पदोन्नति में आरक्षण रद्द करने के बोम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी.इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को नियुक्त किया गया है.यह जानकारी सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप काम्बले ने दी.

काम्बले ने बताया कि पदोंन्नति में आरक्षण रद्द करने का निर्णय हाईकोर्ट ने दिया है.जबकि सरकार कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने की पक्षधर है.इस मुद्दे पर देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक हुई.जिसमें सीएम ने कहा कि सरकार का पक्ष रखने के लिए बड़े वकील की सेवाएं ली जाए. करीब तीन वकीलों के नाम पर विचार-विमर्श किया गया.आखिर में साल्वे के नाम पर सहमति बनी.
सरकारी नौकरी में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत,अनुसूचित जनजति को 7 प्रतिशत और भटक्या विमुक्त जाति जमाति और विशेष पिछड़े वर्ग को 13 प्रतिशत आरक्षण मिलता था, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

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