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सुनंदा पुष्कर मौत: हाईकोर्ट ने SIT जांच पर केंद्र का पूछा रूख

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर मौत मामले की जांच अदालत की निगरानी में सीबीआई की अगुवायी वाली एसआईटी से करवाने संबंधी भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर आज केन्द्र का रूख जानना चाहा.

न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और पीएस तेजी की पीठ ने इस मामले में कोई नोटिस जारी नहीं किया. पीठ ने कहा कि उसे याचिका पर केन्द्रीय गृह मंत्रालय, सीबीआई और दिल्ली पुलिस का पक्ष सुनना है. अदालत ने मामले की अगली सुनवायी के लिए 20 जुलाई की तारीख तय की है.

स्वामी का आरोप है कि मामले की जांच में असामान्य रूप से देरी हुई है जो न्याय प्रणाली पर धब्बा है. कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर का शव 17 जनवरी 2014 को दक्षिण दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल के स्वीट से मिला था.

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